Saturday, March 14, 2009

“अधिनायकवाद की जय हो”

(संदर्भ डीजीपी को निर्वाचन आयोग द्वारा हटाया जाना )
-तपेश जैन

टी।एन.शेषन देश के ऐसे पहले निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने चुनाव की पवित्रता बहाल करने की चेष्ठा की और अब विश्वरंजन भारत के ऐसे पहले पुलिस महानिदेशक हैं जिन्होंने निर्वाचन आयोग की दिन-ब-दिन बढ़ रही अतिरिक्त और अनावश्यक अधिकारवादिता को रोकने की चेष्टा की है । विश्वरंजन जैसे देश के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम्, अनुभवी और विचारवान अधिकारी ने जो भी कहा, लिखा उसके परिणाम में भले ही फौरी तौर पर उन्हें चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन करने वाला अधिकारी मानकर लोकसभा चुनाव कार्य से मुक्त करके चुप कराने की कोशिश की गई हो, सच्चाई यही है कि यह प्रकरण वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई देता है । इससे जुड़े प्रश्नों से जुझने की कोशिश को सिर्फ़ इसलिए नहीं टाली जा सकता कि ऐसा करना चुनाव आयोग की नज़रों में अवज्ञा होगी । यह भ्रम मात्र है । देश की व्यवस्था पर प्रश्न उभरते हैं तो उसे ढूँढने की कोशिश करने का सभी को अधिकार है । मात्र अफसोस जता कर सच्ची नागरिकता और मनीषा के जीवन्त होने को प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।

घटनाक्रम का बारीकी से विश्लेषण करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग कितना शक्तिशाली है और उसकी स्वयं की आचरण संहिता कैसी है ? हम सभी जानते हैं कि वह चुनाव को दुष्प्रभावित करने पर लगाम कसने के सारे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं जिस पर अमल करना राज्य सरकारों के लिए लाज़िमी है । वह शासकीय अधिकारियों को दलगत, उम्मीदवार केंद्रित निष्ठा प्रदर्शित करने पर चुनाव से अलग कर सकती है, क्योंकि इससे चुनाव की पवित्रता भंग होती है । परन्तु यहाँ मामला ठीक उल्टा है । जिस पुलिस अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को छत्तीसगढ़ में संपन्न विधानसभा में नेक सलाह दीं, उसे ही हस्तक्षेप माना गया है । यह चुभने की बात है । घटनाक्रम की सच्चाई यही है कि यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग का था जिसमें निर्वाचन आयुक्त श्री आलोक शुक्ला के भीतर की अतिमहत्वाकांक्षा और अतिरिक्त कर्तव्यपरायणता राज्य के जिला पुलिस अधीक्षकों, खासकर नक्सलप्रभावित क्षेत्रों के, को चुनावी सुरक्षा के संबंध में वह सब कराना चाह रहे थे जो अव्यावहारिक और वास्तविक प्रयोजन के विपरीत था । इसमें उनके आईएएस के रूप में आईपीएस से सुपर होने और ऊपर से अधिनायक की जय हो प्रतिदिन प्रार्थना में दोहराने वाले देश के शक्तिसंपन्न (छोटे-मोटे, कर्मचारियों पर ही नहीं, बड़े-बड़े अधिकारियों पर भी गाज़ गिराने तक की ) चुनाव आयोग के राज्य प्रमुख होने का भाव भी हिलकोरें मार रहा था । वैसे हर आईएएस (आईपीएस भी) स्वयं को सबसे अधिक योग्य और गुणवान होने को सिद्ध करने की चेष्ठा करता रहता है । और वास्तव में वह है तो इसमें किसी बुराई भी नहीं । वैसे वास्तविक योग्य तो वही है जिसके प्रदर्शन के लिए उसे नकारात्मकता का सहारा और कुमार्गगामिता की ज़रूरत न पड़े । एक वास्तविकता यह भी है कि आईएएस और आईपीएस दोनों के बीच भी एक दूसरे से अधिक योग्य होने का छद्म भाव बना रहता है । बहरहाल घोर नक्सली समस्या से जुझ रहे बस्तर सहित कई पुलिस अधीक्षक राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री शुक्ला के अप्रयोजनमूलक और व्यक्तिगत भावभूमि पर खड़े होकर दिये जा रहे लगभग तुगलकी आदेशों के खिलाफ कुछ बोल नही पा रहे थे । लगभग असहाय जीव की मुद्रा में । क्योंकि निर्वाचन आयोग के साथ जाने पर भारी जान माल की हानि और घनघोर नक्सलवादी संकट और नहीं जाने पर निर्वाचन आयोग का कलंक । उनके समक्ष मतदान जैसा राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायित्वो को अंजाम देने का दबाब था पर उससे कहीं ज्यादा माओवादियों के आक्रमण से मतदाताओं को सुरक्षित बचा लेने का राष्ट्रीय और नैतिक उत्तरदायित्व का दबाब भी । और ऐसा भी नहीं कि उनके समक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के फरमानों के कारण आ रही अड़चनों से निपटने का सरल तरीका नहीं था । बेशक था । और वे वही श्री शुक्ला को बार-बार गुजारिश कर रहे थे । लेकिन बताया जाता है कि वे थे ही मान ही नहीं रहे थे । यही बात उन्होंने अपने विभाग के वरिष्ठतम् अधिकारी श्री विश्वरंजन को बताया । तब उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग तक नक्सल प्रभावित जिलो की अड़चनें और उससे बेहत्तर ढंग से निपटने के प्रकाशमान तरीके और सुरक्षात्मक पहलों की बात पहुँचायी । भीतरी सूत्र बताते हैं - इसे श्री शुक्ला ने हस्तक्षेप जैसा माना । संकट तो देखिये कि उन्हें यह विश्वरंजन जैसे वरिष्ठ और अनुभवी पुलिस अधिकारी का सुझाव प्रतीत नहीं हुआ जो देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार और सफल अधिकारी रहा हो । शायद यहाँ प्रशासनिक मन का अहंकार अधिक महत्वपूर्ण था । भीतरी प्रशासनिक सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि एक बार तो ऐसा भी अवसर आया था जब निर्वाचन आयोग के किसी छायावादी संदर्भ का वास्ता देकर श्री शुक्ला मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तक को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक नहीं लेने का संकेत भी दे डाले थे । कुल मिलाकर देखें तो बात कुछ भी नहीं थी । किन्तु कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बल्कि श्री आलोक शुक्ला के मन में बड़े अधिकारियों की राय-मशविरों को अतिरिक्त आत्महीनता उपज रही थी । और उधऱ प्रदेश के बड़े अधिकारियों, कलेक्टरों सहित पुलिस अधीक्षक अपने ही भीतर के एक अधिकारी के एकाएक अप्रत्याशित व्यवहार से क्षुब्ध और परेशान थे । यह उनकी निजी रुचि, योग्यता का भी मामला हो सकता है और उनके मन में किसी निहितार्थ को फलीभूत करने की कोशिश भी । यदि ऐसा था तो उनकी आशाओं में निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव का मौका भी सम्मिलित था । कारण जो भी हो इसी बीच वे राज्य से भारतीय निर्वाचन आयोग में पहुँच गये और इसी बीच भारतीय निर्वाचन आयोग से आदेश जारी हो गया कि अब विश्वरंजन के रहते राज्य मे लोकसभा का चुनाव निर्वाध रुप से नहीं हो सकता अतः राज्य की सरकार किसी और को उनका प्रभार दे ।

बहरहाल इस प्रकरण ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभिन्नता के साथ ही निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है । वैसे भी आयोग में इससे पूर्व एक अन्य जो वरिष्ठ आयुक्तों के बीच सिर-फुटौवल ने इसकी मर्यादा को भंग किया ही है । चिन्तन का विषय है कि आयोग किस तरीके से बेहत्तर प्रणाली विकसित करे कि चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक मंशा से हो सके ।

राज्य के सभी पुलिस अधिकारी आयोग के निर्णय से उद्वेलित


रायपुर । आईपीएस एसोशियेसन, छत्तीसगढ़ चैप्टर के सभी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को चुनाव कार्य से हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है । ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग अपने पूर्व जारी एवं संबंधित आदेश को प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में निरस्त करने पर पुनर्विचार करे ।

सौंपे गये ज्ञापन में यह कहा गया है कि यह भारतीय निर्वाचन आयोग सहित सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य गंभीर नक्सली समस्या से ग्रस्त है। जो प्रजातंत्र को नुकसान पहुँचान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं । यह सत्य राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है तथा विभिन्न स्तरों पर इस पर सहमति भी व्यक्त की गई है । पुलिस बल नक्सली हिंसा से जुझ रही है, जिसमें अनेक जिंदगी भी हताहत हुए हैं । यह नक्सली आंतक कुछ विशेष अवसरों पर जैसे चुनाव के दरमियान वृहत आकार भी लेता रहा है, जब अनुभवी एवं व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष नेतृत्व में ज्यादा सावधानी एवं समर्पण आवश्यकता होती है ऐसी परिस्थितियों में विषय-विशेषज्ञ ही बल को मार्गदर्शन देकर उसकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके अभियानों के दरमियान जान-माल की अधिकतम सुरक्षा दे सकता है । हाल ही के विधानसभा चुनावों के निर्विघ्न संपन्न होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है ।

दुर्भाग्य से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य शासन को पुलिस महानिदेशक को असमय हटाने के निर्देश दिया है, जो आश्चर्यजनक है तथा व्यवस्था में हमारे जनविश्वास को बुरी तरह प्रभावित करता है । जो बातें अब तक सामने आयीं है उसके अनुसार पुलिस महानिदेशक ने राज्य में मौजूद स्थिति के मद्देनज़र अपने पुलिस बल की चिन्ता ही व्यक्त ही की है । समाचार पत्र को दिया गया तथाकथित वक्तव्य का संबंध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से दूर-दूर तक नहीं है । शब्दों का जो ग़लत अर्थ निकाला गया है उससे यही प्रतीत होता है कि राई के तिल से पहाड़ बनाया गया है । इसके परिणामस्वरूप क़दम उठाया गया है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित नहीं करता । और यह संवैधानिक व्यवस्था में चेक एवं बैलेंस के सिद्धांत के विपरीत ही है । ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को जिसने लाखों की संख्या में पुलिस बल को चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन तथा निष्पक्ष चुनावों में लगाया है किसी भी तरह से अपने विचार व्यक्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उन्होंने अपने दीर्घ अनुभव एवं व्यावसायिक क्षमता के बल पर व्यक्त किये हैं ।
यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पुलिस महानिदेशक केवल एक पद ही नहीं है जो ऐसे अन्य सामान्य कार्यों को करने वालों के समकक्ष हो, जो सुरक्षा बलों को ही कमांड नहीं करता वरन् वह अपने आप में एक संस्था है । पुलिस बल अपने कमांडर को एक आदर्श के रूप में देखता है जिसके निर्देशों पर वह अपनी मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है । इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता का उपयोग राज्य हित में किया जाना चाहिए ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सारे पुलिस अधिकारी जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वे भी चुनाव की अधिसूचना जारी किये जाने पर ही चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त मान लिये जाते हैं । चुनाव आयोग के द्वारा नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के नियंत्रण हेतु प्रदत्त अधिकारों का उपयोग प्रजात्रांतिक एवं ज्यादा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य मे किसी पुलिस अधिकारी की पदस्थापना कम से कम दो वर्ष की अवधि तक रखने संबंधी पुलिस एक्ट में किये गये प्रावधान का भी यहाँ उल्लंघन हुआ है । राज्य के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में कार्य करते हुए आयोग के निर्णय अधिक प्रजातांत्रिक एवं पारदर्शी होने की अपेक्षा की जाती है तथा पुलिस बल के मनोबल को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले प्रकरणो में उचित रूप से निर्णय लिया जाना अपेक्षित होता है ।

इस प्रकार नक्सल प्रभावित राज्य में संसदीय चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक को हटाने संबंधी दिया गया आदेश छत्तीसगढ़ के पुलिस बल के लिए निश्चय ही घातक है । छत्तीसगढ़ पुलिस अत्यंत गंभीर एवं विपरीत परिस्थितियो मे अपना कर्तव्य निभाती है अतः आयोग का यह निर्णय ऐसे समय में बल के मनोबल और निष्ठा को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा । इसलिए आईपीएस एसोशियेसन, छत्तीसगढ़ चैप्टर के सदस्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश से उद्वेलित हैं तथा आयोग से इस निर्णय पर सही रूप से पुनर्विचार हेतु अनुरोध करते हैं ।
आईपीएस एसोशियेसन, छत्तीसगढ़ चैप्टर के सभी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है ताकि वे उनकी भावनाओं को भारतीय निर्वाचन आयोग और संबंधित संस्था तक पहुँचा सकें ।

मुख्यमंत्री और महामहिम को ज्ञापन सौपने में जो अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे उनमें, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रामनिवास, आईजी त्रय डी.एम.अवस्थी, ए.के.तिवारी, व आर.के.विज, डीआईजी पवनदेव, अरुणदेव गौतम, हिमांशु गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी महत्वपूर्ण हैं ।